RERA ने प्रमोटर्स को 30 दिनों में वार्षिक रिपोर्ट दाखिल की दी चेतावनी।
सत्य ख़बर, गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज:
हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट प्रमोटरों को चेतावनी दी है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर दाखिल करें, अन्यथा सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा।
हरेरा में वार्षिक रिपोर्ट दाखिल न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना। 60 दिनों के बाद प्रत्येक दिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ेगा।
वहीं अधिनियम 2016 के प्रावधान धारा 4(2)(एल)(डी) के तहत प्रमोटरों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद छह महीने के भीतर ऑडिटेड खातों की रिपोर्ट जमा करनी होती है।
इसमें यह सत्यापित करना अनिवार्य है कि परियोजना के लिए एकत्रित धनराशि का उपयोग उसी परियोजना में हुआ है। रिपोर्ट दाखिल न करना अधिनियम 2016 का गंभीर उल्लंघन है। वहीं गलत जानकारी देने पर परियोजना लागत के 5% तक जुर्माना हो सकता है।
हरेरा द्वारा प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
इसीलिए हरेरा ने रियल एस्टेट प्रमोटरों को समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने और दंड से बचने की सख्त चेतावनी दी है।