सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :-
खाटा एवं औषधि विभाग के कमीश्नर एवं आइएएस अशोक मीणा व राज्य औषधि नियंत्रक नरेंद्र आहुजा के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध दवा कारोबार करने वाले के खिलाफ सख्ती से कारवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी मनदीप मान को एक गुप्त सूचना मिली कि नरवाना के मॉडल टाऊन में जय दुर्गा मैडीकोज गुप्ता डेंटल व जनरल हस्पताल व खुशी मेडिकल हाल, खुशी हस्पताल में स्थित हैं। इन दुकानों के मालिकों को जिस मूल स्थान पर ड्रग लाइसेंस दिया हुआ। उस जगह से बदलकर हस्पताल मेेंं अन्य स्थान पर दवाओं को रखने व बेचनेे का कार्य किया हुआ था। उन्होंने बताया कि दोनों दवा दुकानदार अवैध रूप से दवा बेचने के कार्य में संलिप्त पाये हैं। जिन्होंने एक टंपरेरी स्ट्रक्चर बनाकर उसमें अपनी दवायें स्टॉक करने व सेल करने का का कार्य किया हुआ था। जिस पर जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी ने दोनों अवैध दवा दुकानों पर मिले दवा के स्टॉक को सीज करके ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के तहत आगामी कारवाई अमल में लाई गई हैं।
वैध लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर की दवायें सीज
ड्रग कंट्रोलर मनदीप मान ने जब दुकानों के मालिक से जिस स्थान पर दवायें रखी थी, उसका कोई वैद्य लाईसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके व उन्होंने किस से यह दवायें प्राप्त की थी। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाये। जिसके बाद खुशी मैडिकल हाल के इंचार्ज राजेश कुमार, से 28 प्रकार की दवायें सीज करके उस दुकान को सील कर दिया। वहीं जय दुर्गा मैडिकोज के इंचार्ज रविंद्र, से 47 प्रकार की दवाई एक्ट में दिये गये प्रावधान के तहत सीज करके दुकान को सील करके कारवाई कर दी। उन्होनें कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध दवा कारोबार करने में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बक्खा नहीं जायेगा तथा कड़ी से कड़ी कारवाई की जायेगी।
बॉक्स
नरवाना में गुप्त सूचना के आधार पर दोनों दुकानों पर एक्ट के तहत कारवाई करते दवायें सीज कर दी गई हैं। दोनों दुकानों के खिलाफ कोर्ट में केस डाला जायेगा। अवैध दवा का कारोबार करने के खिलाफ कड़ी कारवाई करवाई जायेगी।
मनदीप मान, ड्रग कंट्रोलर
जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, जींद
Scrap aluminium marketing strategies Aluminium scrap quaternary processing Scrap metal compliance