सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) – सरकार के कार्यक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर आधारित सरकारी स्कूल, भाणा ब्राह्मण गांव में शनिवार को छात्राओं को यौन शोषण एवं महिलाओं के कानूनी अधिकार पर चर्चा की गई। मन की बात इस कार्यक्रम के तहत स्कूल में लगाई संवाद कार्यशाला में रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हुई एडवोकेट कृष्णा सरोहा ने छात्राओं को यौन शोषण से बचाव के तरीके बतायें।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अन्य अधिकारों के साथ-साथ महिलाओं से सम्बंधित कानूनी अधिकार भी सुरक्षित हैं। जिसके तहत महिलाएं अपने साथ छेड़छाड़ या यौन शोषण होने पर पुलिस को सूचित कर सकती हैं और उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बच्चों को गुड टच तथा बैड टच के बारे में बताया और कहा यदि उनके साथ कोई भी इस तरह की बात होती है, तो तुरंत अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों को बताएं।
इस बारे में किसी प्रकार का संकोच व हिचकिचाहट ना करें। क्योंकि ऐसा होने से अपराधी प्रवृति के लोगों का साहस बढ़ जाता है। कृष्णा सरोहा ने कहा कि छात्राओं को इस बारे में निडर बनने की जरूरत है। यदि उनमें जरा सा भी भय है, तो वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगी, जिससे उनका आगे बढऩे का रास्ता खटाई में पडऩे की संभावना बढ़ जाती है।
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