सत्यखबर, फरीदाबाद
फरीदाबाद के गांव खेरी में जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया की 100 एकड़ जमीन पर बनाई गई 10 हजार झुग्गियों को हटाया जाए। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सूरजकुंड -दिल्ली सीमा पर फरीदाबाद जिला के गांव खोरी की करीब 100 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान व झुग्गियां बना ली गई हैं। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कई व्यक्तियों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत दी थी।
ये भी पढ़े… राकेश टिकैत ने कहा- किसान आंदोलन की जीत होगी, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है..
उसके बावजूद कोई कार्रवाही नहीं हुई। आखिरकार लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया की 100 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए। आरोप है कि इस दौरान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने खानापूर्ति कर मामले को रफा-दफा कर दिया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जहां पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया की 100 एकड़ जमीन पर कोई भी निर्माण हो उसे गिराकर जमीन को खाली कराया जाए। यह जमीन जंगल है। इसलिए काई समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सपष्ट किया की 6 हफ्ते तक इस जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इससे पूर्व वर्ष में भी आदेश दिया गया था पर उसका पालन नहीं किया, जो बहुत ही शर्म की बात है। अब इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए 6 हफ्ते के अंदर-अंदर पूरी जमीन से कब्जा हटवाया जाए। जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स को साथ लो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी आदेश दिया है कि वह इस मामले में फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हर संभव सहयोग करे।
Aluminium recycling industry news Aluminium scrap data management Metal recycling infrastructure