सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2०21 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2०21 है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.5० रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,65०.०2 रुपये प्रति एकड़ निधारित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2०21 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे।
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उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सवेüयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही काम देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कमüचारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18००-18०-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।
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