सत्य खबर, चंडीगढ़।
Case registered against 4 police personnel including police inspector in Haryana
हिसार स्थित हांसी के तत्कालीन CIA-2 इंचार्ज विजय तंवर व तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भिवानी के तोशाम थाना में केस दर्ज हुआ है। मामला दो साल पुराना है। जिसमें अवैध हिरासत में रखकर थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया था। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में 3 सदस्यीय SIT गठित कर जांच की गई तो शिकायत सही मिली। जिसके चलते पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है।
गांव ढाणी निवासा निवासी मनीष कुमार (रक्षा मंत्रालय कर्मचारी) ने तोशाम थाने में दी शिकायत में बताया कि 20 अगस्त 2021 की सुबह 11 बजे वह सुरेंद्र चौक स्थित वर्कशॉप में अपनी कार ठीक करा रहा था। इसी दौरान वहां सादी वर्दी में 4 पुलिस कर्मचारी हथियारों से लैस होकर आए। उन्होंने उसका नाम और पता पूछा। फिर उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए।
शारीरिक यातनाएं देने के बाद अनाज मंडी के पास फेंका
उसने आरोप लगाया कि तीन दिन तक उसे डंडों और चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। उसे पानी में डुबोकर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। उसने उस समय CIA-2 के इंचार्ज विजय तंवर पर मारपीट के आरोप लगाए। जबकि, तीन अन्य पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट में साथ दिया। उसने आरोप लगाया कि उससे 8 लाख रुपए की मांग की गई। उसे शारीरिक यातनाएं देते हुए अलग-अलग जगहों पर रखा गया।
इसके बाद अनाज मंडी के पास गाड़ी से धकेलकर बाहर फेंक दिया। पीड़ित मनीष कुमार ने CIA पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय प्रताड़ना देने के मामले में भिवानी और हांसी एसपी को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द निदान के आदेश दिए।
10 अगस्त को हाईकोर्ट ने DGP को दिए आदेश
हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2023 को मामले में DGP को आदेश दिए। DGP ने SIT गठित करने के आदेश दिए। DSP गौरव शर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय SIT गठित की थी। ADGP श्रीकांत जाधव ने अवलोकन कर भिवानी एसपी वरुण सिंगला को मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिए। हांसी एसपी मकसूद अहमद को इस मामले में इंस्पेक्टर विजय तंवर व अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच करने के लिए कहा गया है।