सत्य खबर, चंडीगढ़ । Charge sheet presented in Haryana minister Sandeep Singh case
हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि रेप अटेंप्ट सेक्शन की धारा 376 को शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है। कोच के वकील का कहना है कि वह रेप के प्रयास की धारा को जोड़ने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। अब इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। एक भी बार आरोप तय होने के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा।
चैट को माना अहम सबूत
चंडीगढ़ पुलिस ने इस चार्जशीट में शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में यह चालान पुलिस ने पेश किया है।
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पिछले साल दिसंबर में दी थी शिकायत
मामले में महिला कोच के मोबाइल फोन का डाटा चंडीगढ़ पुलिस ने हासिल किया था। मोबाइल की फोरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की जांच के बाद फोन का डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट रिकवर की गई थी। मंत्री के भी दो मोबाइल फोन जांच के लिए लिए थे।महिला के मुताबिक खेल मंत्री ने उनसे कहा था कि वह उन्हें खुश रखे और वह उसे खुश रखेंगे। महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को बीते वर्ष दिसंबर में अपनी शिकायत दी थी।
376 और 511 धारा हटाई
चंडीगढ़ पुलिस की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ मामले में पेश चार्जशीट को लेकर पीड़ित महिला कोच के एडवोकेट दीपांशु बंसल ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है। इन धाराओं को जोड़ने के लिए वह आरोप तय की कार्रवाई को लेकर अदालती सुनवाई में बहस करेंगे।