सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा के सभी शहर-कस्बों में कलेक्टर रेट नए सिरे से निर्धारित करने के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। सभी उपायुक्तों को 15 दिसंबर तक कलेक्टर दरों की प्रारूप सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित कलेक्टर दरों का अंतिम प्रकाशन मार्च तक किया जाएगा।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त संजीव कौशल ने बताया कि सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को प्रत्येक तहसील और उपतहसील में कालोनी या क्षेत्र के अनुसार कलेक्टर दर तय करने को कहा है। कलेक्टर रेट का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी।
ये समितियां गैर सरकारी लोगों से परामर्श लेगी जो संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी रखते हों। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में पिछले एक साल के दौरान किए गए रजिस्ट्रेशन की भी जांच करेगी जिससे कलेक्टर दरों की तर्कसंगत गणना की जा सके।
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उपायुक्त किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नामित कर सकते हैं। यह अधिकारी सभी तहसील स्तरीय समितियों की ओर से मूल्यांकन की गई दरों को एकत्र करने और सभी क्षेत्रों के कलेक्टर दरों का प्रस्ताव उपायुक्तों को देने के लिए जिम्मेदार होगा।
कलेक्टर दरों की प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद 15 जनवरी तक आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जाएंगे। 15 दिसंबर तक एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आपत्तियों एवं शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जिले में कलेक्टर दरों के प्रारूप की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग की जाएगी।
संजीव कौशल ने कहा कि अधिकारी पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेंगे ताकि लोग जागरूक हों और सर्वेक्षण के दौरान बेहतर जानकारी दे सकें। यह रेट केवल नए साल के लिए होंगे। इस बाद हर साल कलेक्टर रेट पहली जनवरी से लागू किए जाएंगे।
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