Complaint filed against these union ministers including PM Modi
सत्य खबर,बिहार
बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया. यह परिवाद जैतपुर ओपी पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने दाखिल किया है. कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है, इसके लिए छ
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ह अगस्त को तिथि निर्धारित की है.
पीएम मोदी सहित कई नेताओं पर परिवाद : विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है. इससे देश में बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध 124 क आईपीसी की धारा 201, 120 B के तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.
‘भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम इनलोगों के द्वारा उल्लंघन किया गया है. जबकि संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का आप किसी का हनन नहीं कर सकते हैं. लगातार निजीकरण इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है. जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है, लेकनि ये लोग उस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए ये मुकदमा दर्ज कराया गया है. और अज्ञात 50 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. माननीय कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए 6 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है. यह केस अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम पश्चिमी के न्यालय में हुआ है, 6 अगस्त को सुनवाई है. इसको स्वीकार करने के बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायधिकारी फोर्थ वेस्ट के यहां होगा.’ – सुधीर कुमार ओझा, परिवादी विनायक कुमार के अधिवक्ता’पीएम नरेंद्र मोदी और 5 अन्य खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है. इसमें 40-50 अज्ञात लोग भी हैं. यह मामला भारतीय संविधान के अनुछेद के उल्लंघन करने के लिए किया गया है. इन लोगों ने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है. उनके सभी रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है. इसलिए ये मुकदमा दर्ज किया गया है.’ – विनायक कुमार, परिवादी सह अधिवक्त
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