सत्य खबर, नई दिल्ली ।
Congress MLA’s trouble averted in Haryana, Azad MLA Gopal Kanda stuck, know how
हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री और सिरसा से एमएलए गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने से संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाया है। अनुराधा शर्मा ने अगस्त 2012 में सुसाइड कर लिया था, जबकि उनकी बेटी एयर होस्टेस गितिका शर्मा ने मां से 6 माह पहले आत्महत्या की थी। गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा पिछले महीने ही बरी हुए हैं।
कोर्ट ने यह आदेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित साहनी के माध्यम से राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था। राज्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को समन करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया और IPC की धारा 306 और धारा 34 का संज्ञान लिया और आरोपियों को तलब किया।
इससे पहले मामला अगस्त 2023 में न्यायाधीश DK शर्मा के समक्ष आया था। न्यायाधीश ने मामले को 30 अक्टूबर 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित साहनी ने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड को तलब करने के लिए राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया। न्यायाधीश साहनी ने तर्क दिया कि याचिका के फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड काफी आवश्यक है।
न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने 12 अक्टूबर, 2023 को राज्य की ओर से आवेदन स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि डिजिटल रूप में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को 31 अक्टूबर के लिए पहले से तय तारीख के लिए तलब किया जाए।
पंखे से लटका मिला था अनुराधा का शव
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड करने के बाद फरवरी 2013 में अनुराधा शर्मा की लाश उनके अशोक विहार स्थित आवास के उसी कमरे में उसी पंखे से लटकी मिली थी, जिसमें उनकी बेटी गीतिका शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सरकारी कर्मचारी अनुराधा शर्मा के पास से मिले सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और उनकी करीबी अरुणा चड्ढा पर उन्हें और उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था।
गीतिका शर्मा केस में गोपाल कांडा हो चुके बरी
इसी साल 25 जुलाई को दिल्ली की एक कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल गोयल कांडा और एक अन्य को बरी करते हुए कहा था कि मृतक गीतिका शर्मा द्वारा अन्य कारणों से आत्महत्या करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 306 के साथ धारा 120-बी के तहत अपराध साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश के तहत ऐसी परिस्थितियां पैदा की।
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जिसके कारण मृतक गीतिका शर्मा के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गीतिका शर्मा एयर होस्टेस थी, जो पहले गोपाल कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में कार्यरत थी। 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाई गई थी। एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें आरोपी गोपाल कांडा और सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया था।