Illegal hoardings removed in gurugram
सत्य खबर,गुरूग्राम, सतीश भारद्वाज। हरियाणा म्यूनिसिपल एडवरटाईजमैंट बाईलॉज-2022 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग बोर्ड सहित अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसमें सबसे बड़ी बात देखने में यह आई है कि आखिर पिछले 1 साल से जब शहर वासी निगम अधिकारियों को शिकायत देकर अवगत करा रहे थे तो निगम अधिकारी कहां कुंभ करनी नींद में सोए हुए थे।Illegal hoardings removed in gurugram
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नगर निगम गुरूग्राम के अधिकारी आए दिन निगम क्षेत्र में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। निगम टीमें सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स, मार्केट, साईन बोर्ड आदि पर लगे अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए तेजी से अभियान चला रही है। तथा अवैध विज्ञापनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही विज्ञापनों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक दो दर्जन से अधिक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई है।
सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स से हटाए गए अवैध विज्ञापन : संयुक्त आयुक्त ने बताया कि निगम टीमों द्वारा पिछले दिनों कई स्थानों से यूनिपोल, वॉलरैप, होर्डिंग बोर्ड आदि हटाने की कार्रवाई की गई है। इनमें द्वारका एक्सप्रेस-वे, गोल्ड सूक, आरडी मॉल व मॉल फिफ्टी वन सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वही शहर वासी संजय चौधरी व विजेंद्र सिंह , अशोक कुमार का कहना था कि विज्ञापनों के मामले में सबसे बड़ी हेराफेरी वह भ्रष्टाचार तो विज्ञापन समिति के पूर्व चेयरमैन रविंद्र ने की है। जिसके खिलाफ भी लिखित शिकायत प्रदेश के उच्च अधिकारी तक भी म मेल द्वारा भेजी हुई है जब ये निगम अधिकारी कहा कुंभकरणी नींद में सोए हुए थे जब सरकार को जबरदस्त चूना लगाया जा रहा था। वहीं अब अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए 1-2 पर एफ आई आर दर्ज करवाकर लीपापोती मामले पर कर रहे हैं।Illegal hoardings removed in gurugram
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