सत्य खबर, नई दिल्ली ।Gujarat High Court issues notice to Rahul Gandhi.
मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाया. इस तरह उनकी सजा बरकरार रहेगी. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.
राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों से गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर चर्चा हो रही है.Gujarat High Court issues notice to Rahul Gandhi.