सत्य खबर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :Gurugram: A Gurugram court on Monday sentenced a man to eight years in jail and imposed a fine of Rs 50,000 on him.
गुरुग्राम की एक अदालत ने पांच साल पुराने एक चरस तस्कर को मामले में दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने करीब 5 साल पुराने एक मामले में चरस तस्कर बजरंग को दोषी मानते हुए आठ साल की कठोर कारावास की सजा व जुर्माना जमा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। मामला सीआईए पालम विहार का है जिसमें सेक्टर-10 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
बता दे की सीआईए पालम विहार टीम में तैनात एएसआई मुरारी लाल की शिकायत में बताया गया है कि वह अपनी टीम के साथ पटौदी चौक से सेक्टर-10 की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक संदिग्ध युवक पर पड़ी जो अपने हाथों में पॉलीथिन लेकर जा रहा था। पुलिस की गाड़ी को देखने के बाद वह पॉलिथीन फेंक कर भागने लगा। जिस पर पुलिस टीम को युवक पर शक हुआ । जिसको टीम ने पकड़ा। पुलिस ने पॉलिथीन की जांच की तो उसमें 850 ग्राम चरस मिली। जिस पर पुलिस ने
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक की पहचान भिवानी निवासी बजरंग के रूप में हुई थी। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने दोनों पक्षों की सबूत और दलीलें सुनने के बाद बजरंग को दोषी ठहराते हुए आठ साल की कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वही अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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