राष्‍ट्रीय

गुरुग्राम डीसी ने ग्रेप के चौथे चरण के तहत सभी पाबंदियां सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश।

 

सत्य ख़बर,गुरूग्राम, सतीश भारद्वाज:

गुरुग्राम उपायुक्त अजय कुमार ने सोमवार देर रात दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रेप 4 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

CBI ने IRS ऑफिसर और साथी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार! CBI ने छापा मारकर पकड़ा
CBI ने IRS ऑफिसर और साथी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार! CBI ने छापा मारकर पकड़ा

डीसी द्वारा जारी आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आदेशों के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी सुबह 9.30 बजे दफ्तर आएंगे व शाम 5.30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। वहीं सभी नगर निकायों में कमर्चारियों के ऑफिस आने का समय प्रातः 8.30 बजे व वापिस जाने का समय शाम 4.30 बजे निर्धारित किया गया है। एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी ने सभी प्राइवेट संस्थानों में अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की एडवाइजरी जारी की है। वहीं ग्रेप 4 की पाबंदियों की पालना के तहत सभी स्कूलों में 10वीं व 12वीं कक्षाओं को छोड़कर हाइब्रिड मॉड में कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए।

डीसी ने सीएक्यूएम द्वारा एनसीआर क्षेत्र में नागरिकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी का हवाला देते हुए आग्रह किया कि

बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। अगर किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो मास्क जरूर पहने।

Northeast rain update: उत्तर पूर्व में बारिश ने मचाई तबाही! असम में आठ मौतें और 78 हजार प्रभावित, जारी हुआ अलर्ट
Northeast rain update: उत्तर पूर्व में बारिश ने मचाई तबाही! असम में आठ मौतें और 78 हजार प्रभावित, जारी हुआ अलर्ट

बता दें कि ग्रेप 4 की पाबंदियों के तहत जिला में राजमार्ग व फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक व निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। वहीं बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य,पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सीमेंट, ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण पर पाबंदी रहेगी।

Back to top button