कोरोना काल में जन्माष्टमी को लेकर गाइडलाईन जारी

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कोरोना काल में जन्माष्टमी को लेकर गाइडलाईन जारी

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जिला प्रशासन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महत्वता को देखते हुए कुछ नियम व शर्तों के साथ यह पर्व मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर सभी मंदिरों में कार्यरत कर्मचारियों व दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु  के लिए सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) अनिवार्य होगी और साथ ही उन्हें फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी होगा।

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उपायुक्त ने बताया कि मंदिरों में ज्यादा भीड़ के इकठ्ठी होने की आशंकाओं के भी आरती का कार्यक्रम नहीं होगा। श्रद्धालु केवल व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर प्रसाद या लंगर वितरण पवित्र जल का वितरण या छिडक़ाव नहीं हो सकेगा। पहले से चल रही सामूदायिक रसोईयों में सामाजिक/शारीरिक दूरी जैसे नियमों की अनुपालना के साथ खाद्य सामग्री वितरित की जा सकेगी। मंदिरों में प्रबंधन सदस्यों द्वारा समय-समय पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि मंदिरों के प्रबंधक भारी भीड़ के एकत्रित होने के मद्देनजर श्रद्घालुओं को टोकन जारी करेंगे। एक समय में पांच व्यक्तिओं से अधिक की संख्या में मंदिरों के भीतर पूजा या प्रार्थना की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त 4 जून, 2020 को कोविड-19 की रोकथाम को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की भी कड़ाई से अनुपालना करनी होगी।

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