जांच एजेंसी ने मांगा एक महीने का समय कोर्ट ने दलील ठुकराई
सत्य खबर हरियाणा
The court reprimanded : पंचकूला स्थित विशेष NIA अदालत ने गुरुग्राम में हुए दोहरे ब्लास्ट केस की सुनवाई के दौरान आरोपी को मांगे गए दस्तावेजों की स्पष्ट और पूरी प्रतियां न देने पर जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई है। हरियाणा के विशेष न्यायाधीश (NIA) विजयंत सहगल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 230 के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल रही है।

विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आरोपी सचिन तलियान द्वारा मांगे गए दस्तावेज एनआईए की ओर से दाखिल फाइनल रिपोर्ट का ही हिस्सा हैं। ऐसे में एजेंसी के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपनी फाइनल रिपोर्ट में शामिल सभी दस्तावेजों की साफ और पढ़ने योग्य प्रतियां आरोपी को उपलब्ध कराए।
आवेदन का जवाब तक नहीं दिया, दस्तावेज भी नहीं सौंपे
कोर्ट ने पाया कि NIA ने सचिन तलियान की उस अर्जी पर न तो जवाब दाखिल किया, जिसमें लापता, अस्पष्ट, धुंधले और अधूरे दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं और न ही आवेदन में बताए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए। NIA ने दस्तावेज देने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। एजेंसी का तर्क था कि रिकॉर्ड और डेटा काफी अधिक है और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में समय लग रहा है।
हालांकि, कोर्ट ने NIA की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी को इस काम के लिए पहले ही 15 दिन का समय मिल चुका है। कोर्ट ने एजेंसी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसका आचरण “प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता”।
गोल्डी बराड़ और रंदीप मलिक के खिलाफ ट्रायल
मामले में फरार गैंगस्टरों रंदीप सिंह उर्फ रंदीप मलिक और सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ BNSS की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंटिया (अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने) की कार्रवाई शुरू करने के लिए कानूनी सहायता वकील नियुक्त करने संबंधी आवेदन पर भी अगली सुनवाई में बहस होगी।
दिसंबर 2024 में हुए थे सेक्टर-29 में ट्विन ब्लास्ट
दिसंबर 2024 में गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब के पास विस्फोट हुए थे। सुनवाई के दौरान आरोपी अंकित कुमार, विजय, अजीत शेरावत, विनय और राम दत्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। वहीं जमानत पर चल रहे आरोपी सचिन तलियान और भाविश अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
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