हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों की पहचान का काम शुरू किया

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सभी विभागों से मांगा रिक्तियों का ब्यौरा, यह भी पूछा कब तक खाली होगा पद

सत्य खबर हरियाणा

AgniVeer employment scheme : अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए हरियाणा के युवाओं की चार साल की सेवा पूरी होने के साथ ही राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास की तैयारी तेज कर दी है। पहले बैच के करीब 1,373 अग्निवीर अब सैन्य सेवा से बाहर आकर रोजगार के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियों का तत्काल हिसाब जुटाना शुरू कर दिया है।

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सरकार का फोकस केवल रिक्त पदों की संख्या जानने तक सीमित नहीं है। विभागों से यह भी पूछा गया है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद किस श्रेणी में हैं, कितने पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे और इन पर भर्ती किस महीने प्रस्तावित है। इससे संकेत है कि अग्निवीरों के पहले बैच की सेवा समाप्ति के बाद उन्हें राज्य की सरकारी भर्तियों में समायोजित करने की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त, 2026 को जारी निर्देशों के तहत की जा रही है, जिनमें हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

जारी पत्र के अनुसार, सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में सीधी भर्ती कोटे के तहत उपलब्ध रिक्तियों का पता लगाने का निर्णय लिया है, ताकि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

सभी संबंधित विभागों से पदवार एवं श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों के नाम, उन पर लागू आरक्षण प्रतिशत तथा पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध संभावित रिक्तियों की संख्या का विवरण देना होगा।

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विभागों को अनारक्षित, अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी), वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी), पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए), पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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