Jawahar Bansal complain against Avtar Bhadana
हरियाणा के एक पूर्व बाहुबली सांसद के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में हरियाणा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी हरियाणा सहित अन्य कई प्रदेशों में भी सांसद और विधायक रह चुका है। किसी ना किसी मामले को लेकर ज्यादातर चर्चाओं/विवादों में रहने और सत्ता में रहने के लिए लगभग सभी राजनैतिक पार्टियों में हार-जीत का स्वाद चख चुके इस पूर्व बाहुबली सांसद के खिलाफ अब पुलिस ने जमीनी धोखाधड़ी के आरोपों में आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
बता दें कि इस मामले में शिकायतकर्ता जोकि प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल (Former cabinet minister Vipul Goyal) का खासमखास बताया जाता है, द्वारा पुलिस में लिखित शिकायत करने के बाद भी जब आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उसे न्याय पाने के लिए मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस को पूर्व बाहुबली सांसद के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा।Jawahar Bansal complain against Avtar Bhadana
जानकारी के मुताबिक ओल्ड फरीदाबाद के बस्सा पाड़ा निवासी जवाहर बंसल (jawahar bansal) ने 22 जून, 2021 को पुलिस को एक लिखित शिकायत थी कि अवतार सिंह (Avtar Bhadana) भड़ाना पुत्र स्व. श्री नाहर सिंह निवासी अनंगपुर ने उसके भाई कैलाश बंसल से ढाई करोड़ में एक जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के एवज में उन्होंने अवतार भड़ाना को एक लाख रूपये नगद और बाकी की पैमेंट के चैक दे दिए थे।
शिकायतकर्ता जवाहर बंसल (Complainant Jawahar Bansal) के मुताबिक रजिस्ट्री के वक्त उन्हें पता चला कि जिस जमीन को सौदा अवतार भड़ाना ने उनसे किया है, उस जमीन का पट्टा तो उसके भाई करतार भड़ाना (kartar bhadana) पूर्व मंत्री के नाम है। इस पर उन्होंने अवतार को कहा कि जब तक करतार का पट्टा तर्क/कैंसिल नहीं होगा, तब तक वो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे।
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शिकायत में कहा गया कि इस पर अवतार भड़ाना ने जवाहर के भाई कैलाश से प्रार्थना की कि जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं जिसके चलते उसे पैसों की जरूरत है। अवतार ने कैलाश से वायदा किया कि वो अपने भाई से पट्टा तर्क/कैंसिल करा देगा। बकौल जवाहर, उसका भाई कैलाश उसकी बातों में आ गया और उसने रजिस्ट्री अपने और गौरव मक्कड़ के नाम करा ली जिसकी एवज में अवतार को चैक भी दे दिए। अवतार ने उस वक्त एक शपथ पत्र भी दिया जिसमें कहा गया कि करतार भड़ाना से पट्टा तर्क/कैंसिल कराना उसकी जिम्मेदारी है और वो पट्टा तर्क/कैंसिल कराने के बाद ही चैक बैंक में डालेगा।
शिकायत में कहा गया कि इस दौरान अवतार भड़ाना ने करतार भड़ाना से पट्टा तर्क/कैंसिल कराने के लिए करतार को पैसे देने के नाम पर 50 लाख रूपये कैलाश को विश्वास में लेकर ले लिए। बावजूद इसके पट्टा तर्क/कैंसिल नहीं हुआ बल्कि उनका एक चैक बैंक में डालने के बाद उन्हें एक लीगल नोटिस भेज दिया और पैसों की डिमांड करने लगा। इस पर जब कैलाश ने अवतार से बात की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि अवतार की नीयत खराब हो चुकी थी।
जवाहर बंसल ने शिकायत मेंं कहा है कि अवतार भड़ाना ने उनके चैकों को बैंक में डालकर उनका गलत इस्तेमाल कर उनसे धोखाधड़ी की है।
जवाहर बंसल की उक्त शिकायत पर जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीडि़त जवाहर ने अदालत की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस पर माननीय तैयुब हुसैन की अदालत ने सारे मामले को देखते हुए इस मामले में पीडि़त जवाहर बंसल के केस में सुनवाई करते हुए अवतार भड़ाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए, जिस पर पुलिस ने पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के खिलाफ उक्त मुकदमा दर्ज किया है।
इस मामले में पीडि़त जवाहर बंसल की तरफ से कोर्ट में पैरवी शहर के जाने-माने अधिवक्ता दीपक गेरा ने की जिनकी तथ्यात्मक पैरवी के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।Jawahar Bansal complain against Avtar Bhadana
धोखाधड़ी के इस मुकदमें के दर्ज हो जाने के बाद अवतार भड़ाना के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल इस मुकदमें के बाद शहर में अवतार को लेकर अलग-अलग चर्चाओं का बाजार एकाएक गर्म हो गया है।
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