kurki warrant issued against BJP MP
सत्य खबर, नई दिल्ली । विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद बस्ती हरीश द्विवेदी और उनके दो भाइयों के खिलाफ कुर्की पूर्व सीआरपीसी की धारा 82 के तहत वारंट जारी किया है। न्यायालय ने एसपी को निर्देश दिया है कि वह वारंट की तामील कराना अपने स्तर से सुनिश्चित करें। मामले की अगली तारीख 11 नंवबर निर्धारित की गई है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उनपर मारपीट व जानमाल की धमकी का केस दर्ज हुआ था।kurki warrant issued against BJP MP
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प्रकरण 2019 में नगर थाने में चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। सांसद हरीश द्विवेदी, उनके बड़े भाई सुभाष दूबे और छोटे भाई गर्जन उर्फ बागीश दूबे पुत्रगण साधूशरण दूबे निवासी कटया तेलियाजाते थाना नगर के खिलाफ नगर थाने में अ.सं. 53/ 2019 आईपीसी की धारा 323, 324, 504 व 506 के तहत मुकदमा कायम हुआ था। मामला एमपी-एमएलए से संबंधित होने के चलते उच्च न्यायालय स्तर से इसका दैनिक पर्यवेक्षण हो रहा है। न्यायालय ने 22 जुलाई, 10 अगस्त और 22 सितम्बर 2022 को वारंट जारी कर तीनों आरोपियों की उपस्थिति के लिए कहा था, लेकिन तीनों तारीखों पर उपस्थिति नहीं हुई। इस कारण इसमें अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
एसपी को भेजे पत्र में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी वारंट को भेजते हुए कहा है कि हरीश द्विवेदी, सुभाष चंद्र दूबे और गर्जन दूबे निवासी कटया तेलियाजोत को 11 नवंबर 2022 के पहले तामील कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके।kurki warrant issued against BJP MP
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