सत्य खबर, नई दिल्ली । Need to link PAN card with Aadhaar card
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आप बताई गई तारीख से पहले दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पैन बेकार हो जाएगा। केंद्र ने आधार के साथ पैन लिंक करने को अनिवार्य बना दिया है। हालांकि इससे पहले सरकार ने दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया था। लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर है। अगर आप इसे आधार से लिंक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से आपका पैन बेकार हो जाएगा।
आईटी विभाग ने कहा है कि यह अनिवार्य है इसलिए देरी न करें, आज ही लिंक करें। उसने आगे कहा कि आईटी एक्ट के अनुसार सभी पैन धारक जो छूट की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को 31 मार्च 2023 से पहले आधार के साथ लिंक करना अति आवश्यक है। आईटी विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से बिना लिंक किया गया पैन बेकार बन जाएगा। जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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इन लोगों के लिए है छूट
लेकिन इस अनिवार्य नियम में कुछ छूटें भी मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा साल 2017 में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अुनसार पैन-आधार लिंकिंग के अनिवार्य नियम से चार कैटेगरी को बाहर रखा गया है। जिसमें असम, मेघालय और जम्मू.कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों को छूट दी गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक नॉन.रेजिडेंट व्यक्ति को भी छूट है। इसके अलावा पिछले साल के दौरान किसी भी समय पर 80 साल या ज्यादा की उम्र होने पर भी लिंक करना जरूरी नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो भी आपके लिए पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं है। यहां यह बात खास ध्यान देने वाली है कि इस छूट के बाद यह भी निर्भर करेगा कि लेटेस्ट सरकारी नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अगर आप ऊपर बताईं गईं कैटेगरी के तहत नहीं आते हैं तो आपके लिए अपने पैन को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। अगर आप पैन-आधार को लिंक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से वह किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा 1 अप्रैल से इस काम को करने के लिए आपको 10000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। Need to link PAN card with Aadhaar card
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