सत्य खबर, नई दिल्ली।
Notice to petitioner Modi in Rahul Gandhi case
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार और मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया. राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सजा के फैसले पर या तो रोक लगाई जाए या फिर जल्द सुनवाई हो. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई के सजा के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख दी है.
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित किये जाने योग्य है? वहीं सुनवाई से पूर्व मामले की सुनवाई करने वाले दो न्यायाधीशों में जस्टिस बी आर गवई ने खुद को मामले से अलग कर लिया. उन्होंने इस फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ‘मुझे दिक्कत है, मेरे पिता 40 साल से ज्यादा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं. मेरे भाई अभी भी राजनीति में हैं.’ राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.
Notice to petitioner Modi in Rahul Gandhi case