सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा में नए साल में होने वाले पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण सम-विषम आधार पर मिलेगा। आरक्षण के लिए पंचायती राज विभाग ड्रॉ नहीं निकालेगा। हर पंचायत को सम-विषम आधार पर कोड दिए जाएंगे।
प्रदेश सरकार ने 7 दिसंबर को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से 50 फीसदी करने की अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने बीते 6 नवंबर को विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान किया था। सूत्रों के अनुसार, जिस पंचायत में अभी पुरुष प्रधान हैं, वहां पर इस बार सीट महिला प्रधान के लिए आरक्षित होगी।
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सम-विषम से सीटें आरक्षित होने पर पंचायती राज विभाग का काफी समय बचेगा, क्योंकि ड्रॉ करने में काफी समय लगता था। 50 फीसदी महिला आरक्षण जिला परिषद, ब्लॉक समिति में भी लागू होगा। इसमें भी सम-विषम आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी।
सम-विषम से आरक्षण देने की सरकार की अधिसूचना पंचायती राज निदेशालय जाएगी। इस पर समिति बनेगी। ये समिति नए संशोधन के अनुसार नियम व शर्तें बनाएगी। नई नियमावली पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सम-विषम के तहत आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश देगा। जिलों में आरक्षण तय होने के बाद जनवरी-फरवरी में किसी भी समय चुनाव कराने की घोषणा की जाएगी।
पांच साल बाद हर पंचायत को महिला सरपंच मिलेगी। यह नियम आरक्षित पदों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के पंचों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंचों के 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए रहेंगे। ये व्यवस्था ग्राम पंचायतों के बाद जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू रहेगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के पदों के लिए भी सम-विषम लागू होगा। एससी और अन्य आरक्षित सीटों पर भी महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।
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