Baba Rampal acquitted in Rohtak Karontha case
सत्यखबर, रोहतक। 2016 में करोंथा आश्रम में हुई हिंसा के आरोपी संत रामपाल समेत 23 लोगों को रोहतक जिला अदालत ने बरी कर दिया है रामपाल पर करोथा आश्रम में हुई हिंसा के मामले में 302 307 323 समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। रामपाल के वकील जय प्रकाश गख्खड़ ने बताया कि रोहतक एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार की अदालत ने सबूत के अभाव में संत रामपाल को रिहा किया है जबकि तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष की सजा और पांच ₹5000 जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2006 में करोथा आश्रम में हिंसा हुई थी जिसमें 64 लोगों को चोटे आई थी और एक की मौत हुई थी। Baba Rampal acquitted in Rohtak Karontha case
रोहतक में करीब 16 साल पहले हुए करौंथा कांड में जिला अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जिसमें सतलोक आश्रम करौंथा के संचालक रामपाल को बरी कर दिया जिसको लेकर गवाही की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हत्या, जानलेवा हमला करने व विभिन्न अन्य धाराओं के तहत दर्ज केस में सतलोक आश्रम करौंथा के संचालक रामपाल सहित 33 लोग नामजद हैं।
जिसमें से रामपाल समेत 23 लोग आज बरी हो चुके हैं जबकि 3 लोगों को दो-दो वर्ष की सजा और ₹5000 जुर्माना लगाया है बाकी लोगों की मौत हो चुकी है।
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वही रामपाल के वकील जयप्रकाश गख्खड़ ने कहा कि 12 जुलाई 2016 में करो था में पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर पंचायत इकट्ठी हुई है और बड़ी हिंसा हो सकती है जिसके बाद करीब 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी और पुलिस के जवान करोथा आश्रम में पहुंचे थे और वहां पर हिंसा हुई थी जिसमें कुल 66 लोग को चोट लगी थी और एक की मौत हो गई थी। जयप्रकाश गख्खड़ ने कहा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसमें पुलिस यह साबित नहीं कर पाई आश्रम में मिले हथियारों से एक व्यक्ति की मौत हुई है वही सबूत न मिलने के चलते भी एडीशनल सेशन जज राकेश कुमार ने रामपाल समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि रामपाल के बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने गांव करौंथा में सतलोक आश्रम खोला था। इसका आर्य समाजियों तथा आसपास के ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन 12 जुलाई 2006 को करौंथा के सतलोक आश्रम के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं रामपाल के अनुयायियों व आर्य समाजियों में टकराव हो गया।Baba Rampal acquitted in Rohtak Karontha case
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