सत्य खबर, हिसार.
sarpanch and the girl's father convicted in the case of blackening the face of Dalit youth
हरियाणा के हिसार में एससी-एसटी एक्ट के तहत विशेष अदालत ने प्रेम प्रसंग के 11 साल पुराने मामले में दलित युवक के साथ मुंह काला करने के मामले में तत्कालीन और वर्तमान सरपंच राजू और लड़की के पिता गुलाब सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 13 आरोपियों को बरी भी कर दिया है. मामला पुठी समान गांव का है। सजा पर बहस के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई है.
पीड़ित दलित युवक के वकील रजत कल्सन ने बताया कि पीड़ित युवक गांव की ही गैर अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की से प्यार करता था. दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे से मिल रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर 1 जून 2012 को गांव के सरपंच राजू और लड़की के पिता गुलाब सिंह ने गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे. इस दौरान युवक को बुलाया गया और उससे कहा गया कि गैर अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की से प्यार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर लड़के ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. इसके बाद पंचायत ने दलित युवक का मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. उन्हें 11 साल के लिए गांव से निकाल दिया गया. इस मामले में युवक ने थाना नारनौंद के सरपंच और लड़की के पिता समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो पुलिस जीप को भी बंधक बना लिया गया. पुलिस पर पथराव भी किया गया. इस कारण पुलिस इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी. पुलिस ने चालान सीधे कोर्ट में दिया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया था। मामले में युवक और उसके माता-पिता ने गवाह के तौर पर कोर्ट में अपनी गवाही दी, जिसके बाद मामले में अंतिम बहस दो चरणों में पूरी हुई. कॉल्सन ने कहा कि सजा पर बहस के लिए 31 जुलाई, सोमवार की तारीख तय की गई है.