सत्य खबर,हरियाणा. Section 144 imposed in Haryana, know how long it will be closed.
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सैकेण्डरी कम्पार्टमैंट, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार की एक दिवसीय परीक्षा 26 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जा रहा है. परीक्षाओं को देखते हुए बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है. ये धारा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा. इसके अलावा परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटो स्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. इसकी जानकारी बोर्ड प्रवक्ता ने दी है.
बोर्ड प्रवक्ता ने बताया की परीक्षा को सफल बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा के समय तक सभी केंद्रों पर एक-एक आब्जर्वर नियुक्त किया गया है. सभी आब्जर्वरों को दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी परीक्षा ड्यूटी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व निष्ठा से करे. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
144 धारा को हरियाणा में 26 जुलाई से 23 अगस्त तक लागू की गयी है.
बता दे की सैकेण्डरी कम्पार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, पूर्ण विषय अंक सुधार, आंशिक अंक सुधार और विशेष अवसर परीक्षाएं 27 जुलाई से 4 अगस्त तक होगी. इस परीक्षा में प्रदेश भर में 71 परीक्षा केन्द्रों पर 38 हजार 504 परीक्षार्थी, जिनमें 21,802 छात्र और 16,702 छात्राएं होंगी.
वहीं डी.एल.एड. और मर्सी चांस परीक्षा 27 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जाएगा. इस परीक्षा में प्रदेशभर में 73 परीक्षा केन्द्रों पर 32,840 छात्र-अध्यापक परीक्षा देंगे.इन परीक्षाओं में 16,825 छात्राएं एवं 16,015 छात्र शामिल होंगे।
सभी पात्र परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं. परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र कलर ए-4 पेपर पर ही प्रिन्ट करें और कलर फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें. प्रवेश-पत्र पर अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं क्योंकि बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दिए गए दिशा-निर्देंशों का पालना करते हुए परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए. परीक्षा केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक सामान वर्जित है। यदि कोई छात्र नकल करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।