सत्यखबर, नई दिल्ली।
Swati Maliwal dragged out of car दिल्ली के कंझावला में अंजलि हत्याकांड अभी शांत भी नहीं हुआ था, कि 19 दिन बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ वैसा ही मामला गुरुवार को सामने आया है. बताया जा रहा है कि मालीवाल को एक कार सवार ने पहले गंदे इशारे किए और फिर 10-15 मीटर तक घसीटा. मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को मिलते ही प्रशासन पर सवाल उठने लगे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना करीब 3.11 बजे एम्स गेट 2 के सामने हुई. दिल्ली के दक्षिण जिला की डीसीपी चंदन सिंह ने कहा कि हौज खास थाने में एक कॉल आई, एक महिला को एक कार वाले ने गलत इशारे किए और 10-15 मीटर तक घसीटा. मामले में पुलिस ने गरुणा वैन की मदद से आरोपी को दबोच लिया है. आरोपी की उम्र 47 साल है और उसने शराब पी रखी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
भगवान ने जान बचाई… मालीवाल
मालीवाल ने कहा कि कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्शन कर रही थी. एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा. भगवान ने जान बचाई. यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो हाल सोच लीजिए.
क्या है कंझावला कांड ?
आपको बता दें कि बीती 31 दिसंबर और एक जनवरी के दरमियान 20 साल की एक स्कूटी सवार लड़की को कंझावला इलाके में एक कार से पहले टक्कर मारी गई. उसके बाद 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा. घटना में युवती की दर्दनाक मौत हो गई. मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है. मामले के सात में से छह आरोपियों के खिलाफ पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आरोप लगाए गए थे.
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल कार के अंदर थे और उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाए गए हैं. हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद आरोपियों को मृत्युदंड या उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है. विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा, सुल्तानपुरी की घटना में भौतिक, मौखिक, फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-304 की जगह धारा-302 (हत्या) शामिल कर दी है.
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