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हरियाणा मंत्रीमंडल के विस्तार को दी गई हाईकोर्ट में चुनौती,जानिए किसने और क्यों दी

सत्य ख़बर, चंडीगढ़।

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के बाद अब उनके मंत्रिमंडल विस्तार को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका दायर कर मंत्रिमंडल के सभी 13 मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं।

जगमोहन भट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नियमों को तोड़ा गया है।

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हाईकोर्ट में डाली गई याचिका में कहा गया है हरियाणा विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या तय की गई है। नियमों के अनुसार विधानसभा में तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री सहित केवल 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में नायब सैनी के मंत्रिमंडल में यह संख्या अब 14 हाे गई है।

याचिका में कहा कि सभी मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ अधिकांश नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद अपने अपने ऑफिस में जॉइनिंग ले ली है।

जगमोहन सिंह भट्टी नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। उनके द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। याचिका में हरशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले का हवाला देकर कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, जो विधानसभा का सदस्य न हो।

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सैनी अभी सांसद हैं और नियुक्ति में संवैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से केंद्र, राज्य, विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।

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