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Toll Tax: टोल टैक्स देने का झंझट खत्म, देशभर में लागू हुआ ये नियम

Toll Tax: अगर आप भी महंगे टोल टैक्स (Toll Tax) से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत देने वाली हो सकती है। सरकार ने नए साल से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत 20 किमी तक के टोल अब निजी वाहनों से नहीं लिए जाएंगे।

इस नई व्यवस्था के तहत, सिर्फ वे वाहन जो ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करते हैं, उन्हें यह राहत मिलेगी। इस नियम को सबसे पहले कुछ हाईवेज पर लागू किया गया है, और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।

नया टोल नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (NHAI) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें जीएनएसएस (GNSS) वाले निजी वाहनों को 20 किमी तक टोल नहीं देना होगा। जीएनएसएस (Global Navigation Satellite System) तकनीक का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए यह लाभ मिलेगा।

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इस बदलाव के तहत, जब भी आप टोल रोड का उपयोग करेंगे, तो आपके वाहन में लगे जीएनएसएस सिस्टम (GNSS System) के माध्यम से टोल शुल्क आपके खाते से प्रतिकिमी के हिसाब से कटेगा, और 20 किमी तक के मार्ग के लिए कोई टोल वसूली नहीं होगी।

क्या है GNSS?

GNSS एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, जिसका उपयोग वाहन के स्थान का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। GNSS के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल वसूली को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने का प्रयास किया है। अब आपको हर किलोमीटर के लिए टोल की राशि (Toll Tax) आपकी यात्रा की वास्तविक दूरी के हिसाब से कटेगी।

कब लागू हुआ है ये नियम?

यह नया नियम कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 (बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 (पानीपत-हिसार) पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कई कार्यक्रमों में यह कहा है कि जल्द ही इस सिस्टम को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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इसके बाद हाईवेज पर टोल नाके हटा दिए जाएंगे। सैटेलाइट के माध्यम से टोल वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी, जिससे यात्रियों को पहले से तय शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

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