These big rules have changed for the drivers in Delhi from today
सत्य खबर, नई दिल्ली
आज शनिवार से अक्टूबर की शुरुआत हो रही है. नए महीने की शुरुआत कई ऐसे आदेशों-निर्देशों से होने जा रही है, जिसका आमजन से लेना-देना है. दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए आगामी तीन महीने काटना काफी मुश्किल होता है. दिल्ली से मानसून की विदाई हो चुकी है. सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की गंभीर स्थिति यहां सांस लेना मुश्किल कर देती है. इसलिए अक्टूबर के पहले दिन यानि आज से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है.बीते वर्ष के मुकाबले इस साल इसे 15 दिन पहले ही इसे लागू किया जा रहा है. इसमें कई बदलावों को भी शामिल किया गया है. नए नियम में अब तीन दिन के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदूषण करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी. पहले पीएम 2.5 व पीएम 10 के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर रोक लगाई जाती थी.These big rules have changed for the drivers in Delhi from today
दिल्ली की प्रदूषण को लेकर की गई स्टडी के अनुसार समय से ग्रैप लागू होने से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी. बीते वर्ष के मुकाबले इस साल इसे 15 दिन पहले ही लागू किया जा रहा है. साथ ही इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक विवेक चट्टोपाध्याय के अनुसार, जब तक मौसमी परिस्थितियां हवा की गुणवत्ता बिगाड़ने में सहायक नहीं होतीं, तब तक पहले से की जा रही इस तरह की कार्रवाई से प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए. एजेंसियां को अपनी आधारभूत स्तर की कार्रवाई को मजबूत करना चाहिए ताकि आपातकालीन उपायों को लागू करने की जरूरत न पड़े. इस कड़ी में सीएनजी ट्रक चलाने चाहिए.These big rules have changed for the drivers in Delhi from today
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क्या है ग्रेप प्लान, जानिए
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि ग्रेप को अब वायु गुणवत्ता के चार चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. पहले चरण के तहत एक्यूआई 201 से 300 पहुंचने पर खराब, दूसरे चरण में एक्यूआई 301-400 पहुंचने पर बहुत खराब, तीसरे चरण में एक्यूआई 401-450 पहुंचने पर गंभीर और चौथे चरण में एक्यूआई 450 से अधिक पहुंचने पर बेहद गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा. केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अलग-अलग चरणों में प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की हैThese big rules have changed for the drivers in Delhi from today
– 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर आने से रोकने के लिए बनाई गई 380 टीमें
– जो वाहन आप चलाते हैं अगर उसका वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज से चेकिंग के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. पकड़े जाने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा अथवा दोनों हो सकती है.
– आज से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा. इसके लिए 586 टीमें गठित की गई हैं, जो निर्माण साइट पर जाकर मॉनिटरिंग करेंगी.
– दिल्ली में इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, खरीद व बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए 210 टीमें गठित की गई हैं, जो आज से धर पकड़ अभियान शुरू करेंगी.
– 500 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले निर्माण साइट्स को सरकार के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.These big rules have changed for the drivers in Delhi from today
– 5 हजार वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले निर्माण साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है, इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉग गन लगाए गए है.
– दिल्ली में बिजली सब्सिडी लेने के लिए आपने आवेदन नहीं किया है तो आज से पूरा बिजली बिल का भुगतान करना होगा. जो आम आदमी के लिए झटका होगा.
– दिल्ली में 1996 के बाद डीटीसी की बसों के रूटों में फेरबदल किया गया है जो कल यानि 2 अक्टूबर से प्रभावी होगाThese big rules have changed for the drivers in Delhi from today
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