सत्य खबर चंडीगढ़ :- हरियाणा के युवाओं के लिये सावन का महीना खुशियों की फुहार तो लेकर आया ही है..साथ ही भोले बाबा की भी अपार कृप्पा हुई है…सावन महीने के प्रथम दिन ही हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का वादा निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा
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सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया….आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा….ये वादा जेजपी ने प्रदेश के युवाओं से किया था
डिप्टी सीएम ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है… अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां या पहले से स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत नियुक्तियां अनिवार्य होगी
बहराल डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा….लेकिन 50 हजार रूपये से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निशुल्क है
जिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म या रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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