सत्य खबर
अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिराने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में आरोपी बनाए गए 32 लोगों को बरी कर दिया है।
इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था।
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अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ढांचा विध्वंस पुर्वनियोजित नहीं था। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि यह घटना अचानक हुई और इस मामले में प्रबल साक्ष्य नहीं है।
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