सत्यखबर
भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड सहित तीन सहकारी बैंको पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर जुर्माना विभिन्न नियमों को नहीं मानने के बाद लगाया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा जुर्माना मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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मोगावीरा को- ओपरेटिव बैंक ने 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (डीईए) कोष में पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की। RBI ने यह जानकारी दी। RBI को निरीक्षण में यह भी मिला कि बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।
इंदापुर कोओपरेटिव बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि उसने असुरक्षित अग्रिमों पर एकीकृत सीमा का पालन नहीं किया और उसके पास बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी।
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