चण्डीगढ़, महाबीर मित्तल
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 पूरे हरियाणा राज्य में 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अनुसार निजी क्षेत्रों में हरियाणा राज्य के अधिवास वाले स्थानीय उम्मीदवारों को जिनका सकल मासिक वेतन/आय 30,000 रुपये से ज्यादा न हो, बिना किसी जातियों, (अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग) आधार पर हरियाणा राज्य में स्थित निजी क्षेत्रों जैसे कि कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम स्थानीय निवासियों के कौशल विकास व बेहतर रोजगार के लिये लाभदायी सिद्ध होगा। इससे राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक बलबीर सिंह द्वारा हरियाणा के बेरोजगार युवा के लिये रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में श्री अनूप धानक ने कहा कि स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। यह अधिनियम हरियाणा राज्य के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक होगा।
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