सत्य खबर, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने गुरुवार को साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। ये फैसला व्यक्तिगत रूप से टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए है। पहले उन्हें ये रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होता था।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कंपनियों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फ ॉर्म 16 पंद्रह जुलाई तक मुहैया कराना होगा। वहीं केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद कोरोना महामारी के चलते कई प्रकार की परेशानियों को झेल रहे व्यक्ति व उद्योगों ने राहत महशूस की है। बढ़ाई गई अवधी में वह अपनी सुविधा अनुसार इनकम टैक्स जमा करा सकते हैं।
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