सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री रेखा ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता के साथ एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोरोना संक्रमण महामारी के चलते मृत्यु हो जाने से अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों के पुनर्वास को लेकर बातचीत की। बैठक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने चाइल्ड वैलफेयर कमेटी को कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त राशि उनके आश्रितों को देने का प्रावधान किया है। साथ भी सभी अनाथ बच्चों को अढ़ाई हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया है।
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उन्होंने जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अति शीघ्र तथा बिना देरी के कार्यवाही करते हुए जिला में कोरोना संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों की पूरी जानकारी प्राप्त करके उनको यथा शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा उनके पुनर्वास के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि जिले के अन्दर कोई भी अनाथ बच्चा बेसहारा व भूखा न रहे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है अत: उनकी शिक्षा सम्बन्धित भी उचित कार्यवाही करें।
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