सत्यकबर, हरियाणा
हरियाणा की पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहिम सिंह को सजा 18 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। राम रहिम के साथ दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को भी उसी दिन सजा सुनाई जाएगी। आज सजा के लिए दोनों पक्षों के बीच लगभग 5 घंटे बहस हुई। राम रहिम की ओर से 8 पेजों की दलीलें पेश की गई, जिसमें उसने अपने सामाजिक कामों का हवाला देते हुए कम से कम सजा सुनाने की दलील दी। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया था। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।
गुरमीत राम रहिम साध्वी यौन शोषण में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्रकैद की सजा सुनारिया जेल रोहतक में काट रहा है। इस मामले में तीन गवाह महत्वपूर्ण थे। इनमें दो चश्मदीद सुखदेव सिंह और जोगिंद्र सिंह हैं, जिन्होंने आरोपितों को रंजीत सिंह पर गोली चलाते हुए देखा था। तीसरा गवाह गुरमीत का ड्राइवर खट्टा सिंह था, जिसके सामने गुरमीत राम रहिम सिंह ने रंजीत सिंह को मारने के लिए कहा गया था और साजिश रची थी।10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत की हत्या हुई थी। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहिम को डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रंजीत सिंह पर शक था कि उन्होंने डेरा के अंदर महिला अनुयायियों (साध्वियों) के यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक गुमनाम पत्र बंटवाया है। यह वही पत्र था, जिसे सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था। बाद में पत्रकार छत्रपति की भी हत्या कर दी गई थी।
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10 जुलाई को रंजीत सिंह अपने खानपुर कोलियां में अपने पिता को खेतों में चाय देकर लौट रहे थे, तो आरोपितों ने उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद आरोपित सबदिल और जसबीर की शिनाख्त हो गई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी और 10 नवंबर 2003 को हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 31 जुलाई 2007 को साध्वी यौन शोषण, रंजीत सिंह हत्या और रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में सीबीआइ कोर्ट में चालान पेश हो गए थे।
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