सत्य खबर, चण्डीगढ़
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लोकल युवाओं 15 जनवरी से 30 हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएगा. इस दौरान सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जोकि आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी. वहीं, प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे. ऐसे में वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है.
दरअसल, मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक श्रमायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है. इस दौरान कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा. इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बीते साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है. फिलहाल इस टारगेट को हासिल करने के लिए यह कानून काफी जरूरी है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.
बीते साल JJP ने किया था विधानसभा चुनाव में किया था वादा
बता दें कि खट्टर सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था. ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था. ऐसे में कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है. हालांकि प्राइवेट कंपनियों व ट्रस्ट आदि को श्रम विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को रजिस्टर करना अनिवार्य है. फिलहाल इस कानून के किसी भी नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है.
स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी
वहीं, हरियाणा के मूल निवासी को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे. ऐसे में ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा, वहां ओडिशा व झारखंड के मजदूर काम करेंगे, इस तरह के मजदूर प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा निर्माण क्षेत्र के कामों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी. साथ ही ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगा.वहीं, जानकारी छुपाने पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माने का प्रावधान भी है. जहां हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा. यदि फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज 5 हजार का जुर्माना लगेगा।
जानिए कैसा रहेगा कानून का फार्मेट
गौरतलब है कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी प्राइवेट उद्योगों, फर्म अथवा हर उस रोजगार नियमों पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर नई भर्तियों पर लागू होगा.
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