सत्य खबर, लखनऊ। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. कोर्ट ने दूसरी बार भी गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सेशन्स कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि जमानत याचिका में कई जरूरी जानकारियां नहीं दी गई थीं. सेशन्स कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद एक बार फिर से आशीष को अर्जी देनी होगी. इससे पहले कोर्ट ने सह आरोपी अंकित दास समेत पांच की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी.
आशीष पर लगी धाराओं को देखते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. आशीष मिश्रा पर पहले एक्सीडेंट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. उस समय मर्डर के साथ ही गैर इरादतन हत्या की एक धारा लगी थी. आशीष के वकील कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था. किसानों के हमले की वजह से आशीष वहां से बचकर भाग निकले थे. भागने की कोशिश के दौरान ही कुछ किसान कुचल गए. इसी वजह से किसानों की मौत हो गई. लेकिन कोर्ट ने वकील के इस तर्क को माना ही नहीं. आशीष मिश्रा को कोर्ट से नहीं मिली राहत
आशीष मिश्रा को जेल भेजे जाने के बाद उन्हें जमानत नहीं दी गई. हालांकि उन्होंने कई बार जमानत की कोशिश की. बाद में आशीष के ऊपर से एक्सीडेंट की धारा हटाकर धारा 302 लगा दी गई. पुलिस ने कोर्ट से कहा कि यह एक सोची समझी साजिश थी. कहा गया कि किसानों को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मारा गया था. इसके बाद कोर्ट ने धाराएं बदल दीं. आशीष मिश्रा की तरफ से कोर्ट में दी गई एप्लीकेशन पुरानी धाराओं में थी. लेकिन धाराएं बदले जाने के बाद एक बार फिर नए सिरे से एर्लीकेशन देनी थी.
तकनीकी खामी की वजह से जमानत अर्जी रद्द
अब नई एप्लिकेशन कोर्ट में दी गई थी. लेकिन आशीष मिश्रा की एर्लिकेशन में तकनीकी खामियों की वजह से कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया. आशीष मिश्रा के साथ ही उनके पाचं सहयोगिययों की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी. बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिनुकिया में चार किसानों की गाड़ी से कुचले जाने की वजह से मौत हो गई थी. इसी आरोप में आशीष मिश्रा समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि गृहराज्य मंत्री के बेटे ने षड्यंत्र के तहत किसानों की जान ली है.
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