सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अराधना साहनी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी- कम- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा के मार्गदशर्न में न्यू हनुमान नगर, स्लम बस्ती में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता कर्मबीर सिंह बिशन ने बताया कि बेरोजगारी, गरीबी हमारे देश की बहुत गम्भीर समस्याओं में से एक है। गरीबी उन्मूल्लन के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य की सरकारों ने समय- समय पर सराहनीय कदम उठाये तथा गरीबी खत्म करने के लिए काफी अच्छी योजनाएं लागू की गई । जिला विधिक सेवाएं द्वारा समय- समय पर जागरूकता कैम्पों का आयोजन करके गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अधिवक्ता ने गरीबी उन्मूल्लन के तरीकों तथा प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी महिला एवं पुरूष जिला औद्योगिक केन्द्र से घरेलू उद्योग व समाल उद्योग लगाने के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते है जिसमें 35 से 4० प्रतिशत तक अनुदान माफी का भी प्रावधान है। इसके साथ- साथ पांच महिलाओं का गु्रप बनाकर भी छोटे- छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बैकों से सब्सीडी के साथ ऋण भी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा अंसगठीत मजदूर भी अपने आपको श्रम मंत्रालय में रजिस्ट्रर करके अंसगठीत मजदूरों को मिलने वाली वितिय सहायता तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। अधिवक्ता ने बताया कि किसी स्कीम का लाभ लेने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाओं, बच्चों, असहायों की मद्द करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
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