सत्य खबर, चण्डीगढ़। मोहाली कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने गुरुवार को मोहाली की एक अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। जमानत अर्जी 46 वर्षीय पूर्व मंत्री के वकील डीएस सोबती ने दायर की थी जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
ड्रग रैकेट में फंसे पूर्व मंत्री
बता दें कि पंजाब में एक ड्रग रैकेट की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया पर एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह रिपोर्ट ड्रग रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की थी। मजीठिया ने इससे पहले अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया था और उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया था।
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