मलकियत के सबूत के साथ पोर्टल पर करें आवेदन, सभी दस्तावेज करें संलग्न
दुकानदारों की सहायतार्थ हेल्पडेस्क स्थापित
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: नगर परिषद के आयुक्त संजय बिश्रोई ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद / पालिका की 2० वर्ष से किराये, लीज एवं लाईसेंस फिस पर दुकान लेने वालों को मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामीत्व योजना शुरू की गई है। ऐसे दुकानदार पोर्टल पर आवेदन करने के समय सभी दस्तावेज संलग्न करें। दुकानदार आवेदन करने में जल्दबाजी न करें बल्कि दुकान की मलकियत से संबंधित सभी सबूत एकत्रित करने के उपरांत ही अपने नजदीकी सीएससी से आवेदन करें। इसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।
यह भी पढ़ें:-
संजय बिश्रोई ने दुकानदारों का आह्वïान करते हुए कहा कि वे दुकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये पोर्टल
http://ulbshops.ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। नगर परिषद/ नगरपालिका द्वारा दुकानदारों की सहायता के लिए स्थानीय लघु सचिवालय के नगर परिषद कार्यालय में हैल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। प्रत्येक सप्ताह इस पोर्टल पर एक हजार आवेदन पूर्ण होते ही पोर्टल बंद हो जायेगा तथा अगले सप्ताह सोमवार से फिर पोर्टल शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि दुकानदार योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आवेदन करें तथा सभी दस्तावेज अपलोड करे। आवेदन के एक माह तक दावे व आपत्ति दर्ज किये जा सकते है, जिसके उपरांत अपलोड किये गये आवेदनों की ऑनलाइन जांच की जायेगी। आवेदक को सभी जरूरी संदेश या जानकारी पोर्टल पर दर्ज किये गये मोबाइल तथा ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक इस पोर्टल पर आवेदन के समय अपना मोबाइल संख्या तथा अपनी ई-मेल आईडी ही दर्ज करवाये ताकि सभी आवश्यक संदेश प्राप्त हो सके।
Aluminium scrap reclaiming Scrap aluminium reclamation technologies Scrap metal salvage depot