हरियाणा

नरवाना में बिना अनुमति प्रचार करने व जनसभा करने पर दिये एफआईआर दर्ज करने के आदेश

सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :- सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जयदीप कुमार ने बिना इजाजत चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेने के कारण एक वाहन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जयदीप कुमार ने बताया कि गत 25 अप्रैल को फ्लाइंग स्क्वायड टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि गाड़ी नंबर एचआर 39बी 0360 कांग्रेस के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल थी। इस मामले में संबंधित उम्मीदवार से स्थिति स्पष्ट करने पर उनके चुनाव कार्यालय इंचार्ज द्वारा इस गाड़ी से किसी भी प्रकार का संबंध होने का हवाला दिया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में धारा 188 तथा 171 के तहत एफ आई आर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
वहीं निर्वाचन अधिकारी जयदीप कुमार ने 28 अप्रैल को खादी चौक पर आयोजित जजपा की जनसभा बारे आयोजकों के खिलाफ धारा 188 तथा 171 एचआईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी जनसभा के लिए एआरओ से अनुमति लेनी होती है, जबकि संबंधित पार्टी या उसके उम्मीदवार या आयोजकों ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी। फ्लाइंग स्क्वायड की रिपोर्ट के आधार पर गत 28 अप्रैल को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, पर उनके द्वारा दिया गया जवाब फ्लाइंग स्क्वायड टीम से मंथन के बाद पूर्णता संतोषजनक नहीं पाया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई जनसभा आयोजित नहीं की थी, जबकि फ्लाइंग स्क्वायड टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट वीडियोग्राफी तथा सीडी से साफ जाहिर है कि जननायक जनता पार्टी की जनसभा थी। लिहाजा आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा188 तथा 171 एचआईपीसी के तहत एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

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