सत्यखबर, पलवल
उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के आदेशों करने के आरोप में पलवल एसपी को नोटिस जारी किया गया क्योंकि एसपी पलवल दीपक गहलावत को हाईकोर्ट ने आदेशों की अवमानना का दोषी माना है. पत्रकार मुकेश बघेल ने हाईकोर्ट में CRM-M 32944 याचिका लगाई. हाईकोर्ट ने 16. 8.21 को पलवल एसपी को सुरेंद्र सिंह लोक संपर्क अधिकारी व 4-5 साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए,
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परंतु एसपी पलवल ने 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की. मुकेश बघेल पत्रकार ने हाईकोर्ट में फिर याचिका लगाई जिसमें हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का पलवल एसपी को दोषी माना, लोक संपर्क अधिकारी 2018 विभागीय अनियमितताओं के कारण चार्जसीट हो चुका है व उसके साथी गण अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ पहले भी शहर थाना पलवल व कैंप में कई केस दर्ज हो चुके हैं जिसमें एक मामला कोर्ट में है!
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