सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के मध्यनजर महामारी अलर्ट को 31 मई, 2०21 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2 मई और 9 मई के आदेशानुसार ही कुछ पांबदियां जारी रहेगी। बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाईट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि निश्चित समय के ऑड डेट पर ऑड नम्बर व ईवन डेट पर ईवन नम्बर की दुकान खुल सकेंगी। नए नियमानुसार हरियाणा में मॉल खोलने की ईजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए महामारी अलर्ट के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो समय निर्धारित किया गया है उसकी अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे कोई भी व्यक्ति इन नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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