कोरोना महामारी के चलते प्रत्येक पात्र सदस्य को मई व जून माह में दिया जाएगा 5 किलोग्राम गेहूं अतिरिक्त
जिला के लगभग डेढ़ लाख गरीब परिवारों में 35 हजार 48० क्विंटल गेहूं होगा नि:शुल्क वितरित : उपायुक्त
सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाला गेहूं जिला के राशन डिपों में पहुंच गया है। विभाग द्वारा इस गेहूं को पात्र परिवरों में वितरित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मई व जून माह में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं रूटिन राशन के अतिरिक्त नि: शुल्क मुहैया करवाया जाएगा। उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के दौरान गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अंत्योदय अन्न योजना, कार्ड धारक तथा अन्य प्राथमिक परिवारों को पांच किलोग्राम गेहूं इस योजना के तहत अतिरिक्त उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था, जो जिला के सभी 559 राशन डिपों में पहुंच गया है। जिला में इस योजना के तहत कुल 6 लाख 69 हजार 82 पात्र सदस्यों को यह गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। राशन वितरण के कार्य में किसी प्रकार की अनिमियता न हो, इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि हर पात्र व्यक्ति को इस योजना का पूर्ण लाभ हर हाल में प्राप्त होना चाहिए। अधिकारी समय- समय पर राशन वितरण के कार्य का निरीक्षण करते रहें।
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उपायुक्त ने बताया कि मई तथा जून माह में सभी पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पांच- पांच किलोग्राम गेहूं नि: शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने सभी राशन डिपों धारकों को निर्देश दिए है कि वे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों की पालना करते हुए राशन वितरण का कार्य करें। उन्होंने कहा कि राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए और प्रत्येक मास्क का अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई राशन डिपों धारक/ व्यक्ति राशन प्राप्त करते समय कोरोना नियमों की पालना नहीं करता है तो खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक वरिन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राप्त गेहूं को पात्र परिवारों में वितरित करने के लिए तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिए गए है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए राशन डिपों को खुले रखने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है और सभी राशन डिपों धारकों को निर्देश दिए गए है कि वह सुबह 8 से 11 बजे तक तथा सांय 4 बजे से 7 बजे तक राशन डिपों को खुले रखें। उन्होंने कहा कि राशन वितरण कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करवाने को लेकर विभागीय अधिकारियों की डयूटियां भी निर्धारित कर दी गई है। यह अधिकारी समय- समय पर राशन डिपों का दौरा कर राशन वितरण के कार्य का निरीक्षण करेंगे। डीएफएससी ने कहा कि वे स्वयं भी राशन डिपों का दौरा करेंगे अगर इस दौरान किसी प्रकार की कोई अनिमियता मिलती है तो सम्बन्धित राशन डिपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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