सत्यखबर, हिसार
जिले के आदमपुर एरिया में गांव बगला में स्थित निजी अस्पताल में छात्रा की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है । आयोग ने इस मामले में हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव व हिसार एसपी को नोटिस जारी करते हुए जांच करके 6 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। मामला मार्च 2021 का है। बगला गांव में स्थित निजी अस्पताल में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के गांव झांसल निवासी लक्ष्मी की इलाज के दौरान 12 मार्च को मौत हो गई थी। छात्रा के पिता सतवीर सिंह ने इस मामले में जुलाई में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में सतबीर ने बताया कि उसकी बेटी के प्लेटलेट्स कम होने पर लक्ष्मी को इलाज के लिए बगला के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
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यहां पर डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव ने लक्ष्मी को एट्रोपिन सल्फेट दिया, जो इस बीमारी के लिए गलत दवा थी। इसके अलावा मरीज को न तो दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया और न ही उसका ठीक से इलाज किया गया। नतीजतन अस्पताल में लक्ष्मी की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर ने परिवार को धमकी भी दी। आयोग ने इस मामले को चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए सरकार से 42 दिन में जवाब देने के लिए कहा है।
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