सत्य खबर। नई दिल्ली
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारें अब उन विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों के साथ राजनीतिक समारोहों की अनुमति दे सकती हैं, जिनमें विधानसभा या संसदीय क्षेत्र हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की थी।
यह तय है कि संबंधित राज्य सरकारें 15 अक्टूबर, 2020 से पहले किसी भी तारीख पर 100 व्यक्तियों को केवल उन विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक सभाओं की अनुमति दे सकती हैं जहां चुनाव होने हैं।लेकिन वो भी कुछ शर्तों पर। जैसे बंद स्थानों में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत 200 व्यक्तियों वाला हो। साथ ही उनमें सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों जैसे मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान हो।
दूसरा की खुले स्थानों के लिए में होने वाली सभा जमीन के आकार को ध्यान में रखकर होनी चाहिए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का भी सख्ती से पालन हो। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को राजनीतिक सभाओं को विनियमित करने और इसे लागू करने के लिए विस्तृत एसओपी जारी करने के लिए कहा गया है।
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