सत्यखबर
पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई की सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया, जबकि किला कोर्ट (एस्प्लेनेड कोर्ट) ने बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज कुंद्रा के साथ ही उनके IT हेड रायन थॉर्प की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मुंबई पुलिस से भी जवाब मांगा था। पुलिस के इसी जवाब के आधार पर अदालत अपना फैसला तय करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच के वकील कुंद्रा की जमानत का विरोध करेंगे। वे कुंद्रा के खिलाफ एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के पुलिस को दिए बयान को भी आधार बना सकते हैं।
ये भी पढ़ें… सोनाली फोगाट ने नाराज प्रजापत समाज से माफी मांगी, इसके बावजूद लोगों ने पुतला फूंका और विरोधी नारेबाजी की
एक बार पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
इससे पहले 28 जुलाई को किला कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट अभियोजन पक्ष के इस तर्क से संतुष्ट दिखा कि रिहाई के बाद राज कुंद्रा केस की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पक्के सबूत हैं और क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के दफ्तर से 68 एडल्ट वीडियोज जब्त किए हैं।
इन धाराओं के तहत राज कुंद्रा की हुई है गिरफ्तारी
- IPC धारा 292, 296- अश्लील सामग्री बनाना और बेचना
- धारा 420- विश्वासघात, कपट
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67 (A) – इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री डालना और प्रसारित करना
- धारा 2 (G) 3, 4, 6, 7- महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्म बनाना, बेचना और प्रसारित करना।
पोर्नोग्राफी विरोधी कानून
इंटरनेट के माध्यम से पोर्नोग्राफी का व्यापार इन दिनों तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि पोर्नोग्राफी एक बड़ा धंधा बन गया है। पोर्नोग्राफी में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो जैसी चीजें आती हैं। ऐसी सामग्री को किसी और को प्रकाशित करना या भेजना पोर्नोग्राफी विरोधी कानून के अधीन आता है।
अश्लील वीडियो बनाना अपराध है
कानून में दूसरों के अश्लील वीडियो बनाना, MMS बनाना, ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरों को भेजना या किसी की इच्छा के विरुद्ध अश्लील संदेश भेजना शामिल है। पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध है। अश्लील सामग्री को देखना, पढ़ना या सुनना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अवैध माना जाता है।
शर्लिन चोपड़ा ने अप्रैल में दर्ज करवाई थी FIR
इस पूरे मामले में शर्लिन चोपड़ा की गवाही अहम साबित हो सकती है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले ही शर्लिन चोपड़ा ने अप्रैल महीने में राज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर FIR दर्ज करवाई थी। शर्लिन से मुंबई पुलिस की टीम 8 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान शर्लिन ने राज कुंद्रा और उनके संबंधों को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस ने अपनी व्हाट्स ऐप चैट हिस्ट्री, अकाउंट की डिटेल और राज की कंपनी के साथ हुए उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी सौंपी है।
शर्लिन का यह भी आरोप है कि एक बिजनेस डील के सिलसिले में उनकी राज कुंद्रा से बात हुई थी, लेकिन फोन पर मेसेज में दोनों के बीच बहस हो गई थी। इसके बाद राज कुंद्रा उनके घर आए थे और जबरन उन्हें किस किया था। शर्लिन ने राज कुंद्रा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह डरी हुई भी थीं।
Scrap aluminium market dynamics Aluminium scrap compactor Scrap metal reclamation and reclaiming
Metal waste reclaiming solutions Ferrous metal standards Iron recycle yard services
Ferrous material recycling industry, Iron waste brokerage, Metal reclaiming yard operations