सत्यखबर, चण्डीगढ़
हरियाणा में गरीबों और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन डकारने वाले लोगों की कमी नहीं है । ऐसे लोगों और डिपो होल्डर पर अब शिकंजा कसने वाला है । पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गरीबों और मृत व्यक्तियों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं । इसी के तहत हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया गया है । दरअसल कुरुक्षेत्र जिले के दो गांवों भगवानपुर और रामनगर के 9 याचिकर्ताओं ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई कि उनके दोनों गांवों का डिपो होल्डर कई सालों से न सिर्फ उनको कम राशन दे रहा है, बल्कि काफी समय पहले मर चुके व्यक्तियों के नाम से भी राशन डकार रहा है ।
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गरीबों का राशन डकारने वाले राशन होल्डर की खैर नहींइस बारे में गांव के लोगों ने सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी, लेकिन सिर्फ हड़प किए गए राशन की कीमत वसूल करके और डिपो होल्डर को चेतावनी देकर खानापूर्ति कर दी गई । अगर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होने पर कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती और काफी बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. पूरे मामले को बड़े अधिकारियों की मदद से दबा दिया गया । कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारीजिसके बाद कुरुक्षेत्र के 9 याचिकाकर्ताओं ने ऐसे भ्रष्ट डिपो होल्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बनाया । पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को ऐसे भ्रष्ट राशन डीलरों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया है । हाई कोर्ट ने सरकार व डिपो होल्डर को नोटिस जारी करते हुए 30 नवंबर तक जवाब देने को कहा कि क्यों ना भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर केस दर्ज़ किया जाए ।
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