सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुग्गल प्ले स्टोर पर नालसा मोबाईल एप्प लांच किया गया है, इस नालसा मोबाईल एप्प का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए है। प्राधिकरण की सचिव सुश्री रेखा ने बताया कि नालसा एप्प के जरिए कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इस मोबाईल एप्प में यह भी दर्शाया गया है कि कौन- कौन व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, मानसिक बीमारी से ग्रस्त, दिव्यांग, प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक कामगार या जिस व्यक्ति की वार्षिक आय तीन लाख से कम है इत्यादि।
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सीजेएम ने यह भी बताया कि मोबाईल एप्प द्वारा मध्यस्थता व पूर्व मध्यस्थता के लिए भी आवेदन कर सकते है तथा इस मोबाईल एप्प द्वारा किसी भी आवेदन प्रार्थना पत्र की स्थिति या जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बातया कि इस मोबाईल एप्प द्वारा कोई भी पीडि़त व्यक्ति मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हैल्पलाईन नम्बर 151०० भी जारी किया गया है। इस नम्बर पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दो ऑनलाईन प्लेटफार्म पर मुफ्त कानूनी सहायता/जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया। अधिवक्ता सुरेन्द्र जागलान तथा अधिवक्ता सुमन अहलावत द्वारा नालसा मोबाईल एप्प का प्रचार- प्रसार किया गया।
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